📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
अपराध
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 26 जुल. 2026, 11:01 PM
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के एक केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म की एफआईआर निरस्त कर दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों बालिग थे और संबंध सहमति से था।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के एक केंद्रीय कर्मचारी के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कर्मचारी के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म की एफआईआर निरस्त कर दी, जिसमें कहा गया कि दोनों बालिग थे और संबंध सहमति से थे। महिला विवाहित और शिक्षित थी, और संबंध चार वर्षों तक चला था। कोर्ट के फैसले ने संबंधों में सहमति के महत्व पर जोर दिया है। यह फैसला कानूनी समुदाय में चर्चा का विषय बन गया है, और कई लोग इसे एक महत्वपूर्ण पूर्वexample मानते हैं। इस मामले ने भारतीय कानून में सहमति और संबंधों की जटिलताओं के बारे में भी सवाल उठाए हैं।