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देश
संकट में अभयारण्य: हाईकोर्ट ने दिए जवाब के निर्देश
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 13 अग. 2026, 07:35 AM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्धारित शर्तों के अनुसार अभयारण्य न बनाने पर संबंधित बोर्ड को नोटिस जारी किया है। इंदिरा सागर बांध के लिए चार दशक पूर्व वन भूमि के विनियोग के बाद अभयारण्य स्थापित किया जाना था।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संबंधित बोर्ड को निर्धारित शर्तों के अनुसार अभयारण्य न बनाने पर नोटिस जारी किया है। इंदिरा सागर बांध के लिए चार दशक पूर्व वन भूमि के विनियोग के बाद अभयारण्य स्थापित किया जाना था, लेकिन बोर्ड ने शर्तों का पालन नहीं किया है। इस वजह से कोर्ट ने कार्रवाई की है। अब कोर्ट ने बोर्ड से अभयारण्य न स्थापित करने के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। इस कदम के क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण परिणाम होने की उम्मीद है।