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15 जुल. 2026
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एमपी का नया UCC ड्राफ्ट: अवैध लाइव‑इन रिश्तों पर जेल, पंजीकरण अनिवार्य
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Hieronymus Bosch
राजनीति

एमपी का नया UCC ड्राफ्ट: अवैध लाइव‑इन रिश्तों पर जेल, पंजीकरण अनिवार्य

✍️ The Times of India 🗓 15 जुल. 2026, 11:49 AM 👁 3

एमपी द्वारा प्रस्तुत UCC ड्राफ्ट में लाइव‑इन रिश्तों के बिना पंजीकरण वाले जोड़ों पर जेल की सजा और सभी लाइव‑इन रिश्तों के पंजीकरण की अनिवार्यता का प्रावधान है।

एमपी द्वारा प्रस्तुत UCC ड्राफ्ट में एक नया प्रावधान है जो बिना पंजीकरण के साथ रहने वाले जोड़ों पर जेल की सजा लगाता है। साथ ही, सभी लाइव‑इन रिश्तों को राज्य के साथ औपचारिक रूप से पंजीकृत करने की अनिवार्यता भी रखी गई है।

इस प्रस्ताव के तहत, पंजीकरण न करने पर आपराधिक दण्ड का सामना करना पड़ेगा, जो भारतीय कानून में लाइव‑इन रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है। UCC को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है और यह कदम ऐसे रिश्तों को एक अधिक औपचारिक कानूनी ढाँचे में लाने का प्रयास है।

समर्थकों का कहना है कि पंजीकरण से दोनों पक्षों के अधिकार स्पष्ट होंगे, जबकि आलोचकों का तर्क है कि दण्डात्मक दृष्टिकोण सहमति से बने रिश्तों को आपराधिक बना सकता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है। यह ड्राफ्ट संसद के समितियों में समीक्षा के अधीन है।

वर्तमान में यह प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है और किसी भी अंतिम निर्णय से पहले विस्तृत चर्चा होगी। हितधारक इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं क्योंकि UCC की बहस आगे बढ़ रही है।
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