📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Judeibinge
देश
चेक छेड़छाड़ मामले में भाजपा पार्षद राजीव जैन के खिलाफ कोर्ट ने शुरू की सुनवाई
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 25 जून 2026, 03:32 PM
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टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने भाजपा पार्षद राजीव जैन के खिलाफ चेक में कथित छेड़छाड़ और झूठी शिकायत दर्ज कराने के मामले में प्रकरण दर्ज कर सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जिला न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षद राजीव जैन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। न्यायालय ने चेक से छेड़छाड़ और झूठी शिकायत दर्ज कराने के आरोपों के संबंध में पार्षद जैन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए इस आदेश के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। न्यायालय के निर्देशानुसार, पार्षद राजीव जैन के विरुद्ध मामले को विधिवत दर्ज किया जाएगा, जिससे आरोपों की न्यायिक जांच का मार्ग प्रशस्त होगा।
यह कार्रवाई मुकदमे की शुरुआत का प्रतीक है, जहाँ न्यायालय कथित चेक में हेरफेर और उसके आधार पर दर्ज की गई शिकायत के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच करेगा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए इस आदेश के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। न्यायालय के निर्देशानुसार, पार्षद राजीव जैन के विरुद्ध मामले को विधिवत दर्ज किया जाएगा, जिससे आरोपों की न्यायिक जांच का मार्ग प्रशस्त होगा।
यह कार्रवाई मुकदमे की शुरुआत का प्रतीक है, जहाँ न्यायालय कथित चेक में हेरफेर और उसके आधार पर दर्ज की गई शिकायत के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच करेगा।