📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Original: Arpan.basuchowdhury
Derivative work: A
राजनीति
MP ने स्पष्ट किया: हिंदू वंशानुगत अधिनियम के तहत पुत्र केवल पिता की मृत्यु पर ही वंशानुगत संपत्ति प्राप्त करते हैं
✍️ Live Law
🗓 03 नव. 2026, 12:32 PM
👁 21
एक सांसद ने कहा कि हिंदू वंशानुगत अधिनियम के तहत पुत्र को वंशानुगत संपत्ति का हिस्सा केवल पिता की मृत्यु के बाद ही मिलता है, और उसे जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है।
एक सांसद ने हाल ही में हिंदू वंशानुगत अधिनियम के तहत पुत्रों के उत्तराधिकार अधिकारों के बारे में स्पष्ट किया।
संसद सदस्य के अनुसार, पुत्र को वंशानुगत संपत्ति का हिस्सा जन्म के समय या पिता के जीवनकाल में नहीं मिलता। यह अधिकार केवल पिता की मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है।
संसद सदस्य ने इस व्याख्या को मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुरूप बताया और पुरुष उत्तराधिकारियों के जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में आम भ्रांतियों को दूर किया।
विशिष्ट मामले या सांसद की पहचान के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई, परंतु यह बयान कानूनी और राजनीतिक मंडलों में व्यापक रूप से साझा किया गया।
संसद सदस्य के अनुसार, पुत्र को वंशानुगत संपत्ति का हिस्सा जन्म के समय या पिता के जीवनकाल में नहीं मिलता। यह अधिकार केवल पिता की मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है।
संसद सदस्य ने इस व्याख्या को मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुरूप बताया और पुरुष उत्तराधिकारियों के जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में आम भ्रांतियों को दूर किया।
विशिष्ट मामले या सांसद की पहचान के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई, परंतु यह बयान कानूनी और राजनीतिक मंडलों में व्यापक रूप से साझा किया गया।