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26 अग. 2026
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मोहाली में धारा 163 लागू: किरायेदार सत्यापन अनिवार्य, भीड़ पर प्रतिबंध
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
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मोहाली में धारा 163 लागू: किरायेदार सत्यापन अनिवार्य, भीड़ पर प्रतिबंध

✍️ Amar Ujala · Mohali 🗓 26 अग. 2026, 02:18 AM 👁 5
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मोहाली नगर निगम ने धारा 163 लागू कर सभी मकान मालिकों को किरायेदारों का सत्यापन अनिवार्य किया और किराए के मकानों में सार्वजनिक भीड़ पर रोक लगाई।

मोहाली नगर निगम ने पंजाब किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 163 को तुरंत लागू करने की घोषणा की है। इस नियम के तहत मकान मालिकों को किरायेदार के किराए पर लेने से पहले उसकी पहचान प्रमाण और पृष्ठभूमि जाँच सहित औपचारिक सत्यापन करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही किराए के आवासीय इकाइयों में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा या भीड़ पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे अवैध कार्यक्रमों को रोकने और शांति बनाए रखने का लक्ष्य है।

प्राधिकरणों ने कहा कि यह कदम किरायेदारों के अनियंत्रित प्रवेश और किराए के मकानों में अनधिकृत पार्टियों की बढ़ती शिकायतों के जवाब में उठाया गया है। निरीक्षण अधिकारी अनुपालन न करने वाले मकान मालिकों पर जुर्माना लगा सकते हैं, और नगरपालिका इस नियम के प्रभाव को लगातार देखेगी तथा अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी कर सकती है।

स्थानीय आवास बाजार में इस निर्णय पर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ देखी जा रही हैं। किरायेदार अधिकार समूह इस कदम को सुरक्षा के लिहाज़ से सराहते हैं, जबकि कुछ मकान मालिक प्रशासनिक बोझ और किराए पर देने में संभावित देरी को लेकर चिंतित हैं। नगरपालिका ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक ऑनलाइन सत्यापन पोर्टल शुरू करने का वादा किया है।
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