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27 अग. 2026
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मोहाली अदालत ने आरोपी की दो महीने की समय बढ़ाने की अर्जी खारिज
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध

मोहाली अदालत ने आरोपी की दो महीने की समय बढ़ाने की अर्जी खारिज

✍️ Amar Ujala · Mohali 🗓 27 अग. 2026, 01:17 AM 👁 7
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अभियुक्त ने दो महीने बाद मोहाली अदालत में समय बढ़ाने की अर्जी दी, पर न्यायाधीश ने उसे खारिज कर दिया।

मोहाली जिला अदालत ने दो महीने बाद पेश हुई एक अर्जी पर सुनवाई की, जिसमें आरोपी ने प्रक्रिया संबंधी किसी कार्य के लिए अतिरिक्त समय माँगा था। अदालत ने देरी के कारणों की जांच की और उन्हें पर्याप्त नहीं पाया, इसलिए अर्जी को खारिज कर दिया गया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के निर्णय समय सीमा का पालन करने के महत्व को रेखांकित करते हैं, विशेषकर आपराधिक मामलों में जहाँ देरी से पीड़ित और आरोपी दोनों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। अब आरोपी को अदालत द्वारा निर्धारित मूल समय‑सारणी का पालन करना होगा।

यह निर्णय मामले के अभिलेख में दर्ज किया जाएगा, और आगे कोई राहत पाने के लिए नई अर्जी दायर करनी होगी, जो अदालत की विवेकाधीनता पर निर्भर करेगी।
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