📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Home Affairs
राजनीति
एमएचए ने 2024 के सीएए नियमों से 8 राज्यों‑यूटी को छूट दी
✍️ Asianet Newsable
🗓 21 अग. 2026, 01:48 AM
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भारत के गृह मंत्रालय ने 2024 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों से आठ राज्यों‑यूटी को छूट देने का आदेश जारी किया।
एक हालिया आदेश में गृह मंत्रालय ने बताया कि आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2024 में लागू होने वाले नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के प्रावधानों से छूट दी गई है। इस आदेश के तहत इन क्षेत्रों को नई नागरिकता मानदंडों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी।
आदेश में छूट प्राप्त विशिष्ट राज्यों‑यूटी के नाम नहीं बताए गए हैं, पर यह स्पष्ट किया गया है कि सभी आठ क्षेत्रों पर समान रूप से यह छूट लागू होगी। यह कदम उन क्षेत्रों की प्रशासनिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
यह छूट राष्ट्रीय स्तर पर सीएए के एकसमान कार्यान्वयन की योजना से एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य स्तर की कार्यवाही में बोझ कम होगा और अधिनियम के प्रभाव को लेकर चल रही बहसों पर भी असर पड़ सकता है।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा और संबंधित राज्य सरकारों को अपने स्थानीय प्रक्रियाओं को उसी के अनुसार समायोजित करने का निर्देश दिया गया है।
आदेश में छूट प्राप्त विशिष्ट राज्यों‑यूटी के नाम नहीं बताए गए हैं, पर यह स्पष्ट किया गया है कि सभी आठ क्षेत्रों पर समान रूप से यह छूट लागू होगी। यह कदम उन क्षेत्रों की प्रशासनिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
यह छूट राष्ट्रीय स्तर पर सीएए के एकसमान कार्यान्वयन की योजना से एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य स्तर की कार्यवाही में बोझ कम होगा और अधिनियम के प्रभाव को लेकर चल रही बहसों पर भी असर पड़ सकता है।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा और संबंधित राज्य सरकारों को अपने स्थानीय प्रक्रियाओं को उसी के अनुसार समायोजित करने का निर्देश दिया गया है।