🔥 ट्रेंडिंग મેઘરજમાં અપોલો પાસે દારૂ ભરેલી કાર જપ્... મેઘરજમાં અપોલો પાસે દારૂ ભરેલી કાર જપ્... ઉજજૈનના પરિવારનું દુર્ભાગ્ય: ચોટીલા નજ... અમદાવાદ કસ્ટમ્સે બેંગકોકથી આવેલા મુસાફ... गणेश उत्सवानिमित्त मोफत दंत रोग व नेत्... પોરબંદર જિલ્લા ભાજપમાં વરસાદની પરિસ્થિ...
21 सित. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
मेघालय हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में 2015 शिलांग हत्या मामले में व्यक्ति को बरी किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Aiban-03
अपराध

मेघालय हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में 2015 शिलांग हत्या मामले में व्यक्ति को बरी किया

✍️ India Today NE 🗓 30 जून 2026, 03:31 AM 👁 37
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

मेघालय हाईकोर्ट ने शिलांग में 2015 के एक हत्या के मामले में अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए एक व्यक्ति को बरी कर दिया है।

मेघालय हाईकोर्ट ने 2015 के एक हत्या के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने शिलांग में हुई इस घटना के संबंध में आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया है।

यह बरी का फैसला हाईकोर्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा के बाद आया है। न्यायिक निकाय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा।

यह निर्णय इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि दोषसिद्धि ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए, और ऐसे सबूतों की अनुपस्थिति में, आरोपी को संदेह का लाभ मिलना चाहिए।
📲Get App