📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / GeoEvan (www.polgeonow.com)
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मेघालय सरकार और बार काउंसिल ने वकील एंपेनलमेंट नियमों में सुधार पर समझौता किया
✍️ Hub News
🗓 04 नव. 2026, 06:46 AM
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मेघालय सरकार और राज्य बार काउंसिल ने वकील एंपेनलमेंट नियमों में सुधार पर सहमति जताई, जिससे प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।
रायमबुई में हुई बैठक में मेघालय सरकार और राज्य बार काउंसिल ने वकीलों के एंपेनलमेंट नियमों में सुधार के लिए समझौता किया। इस समझौते का उद्देश्य वर्तमान ढांचे में मौजूद देरी और अस्पष्टता को दूर करना है।
नए समझौते के तहत सरकार मौजूदा एंपेनलमेंट दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगी और ऐसे संशोधन तैयार करेगी जो पात्रता मानदंड को सरल बनाएं, कागजी कार्यवाही को कम करें और आवेदन के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का प्रावधान करें। बार काउंसिल तकनीकी सलाह देकर यह सुनिश्चित करेगी कि संशोधित नियम पेशेवर मानकों को बनाए रखें।
दोनों पक्षों ने संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए एक समयरेखा तय की है, जिसमें अगले तीन महीनों के भीतर मसौदा सभी हितधारकों को प्रतिक्रिया हेतु भेजा जाएगा। अनुमोदन के बाद, अद्यतन नियमों को वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू किया जाएगा, जिससे मेघालय के वकीलों के लिए एंपेनलमेंट प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बन सके।
नए समझौते के तहत सरकार मौजूदा एंपेनलमेंट दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगी और ऐसे संशोधन तैयार करेगी जो पात्रता मानदंड को सरल बनाएं, कागजी कार्यवाही को कम करें और आवेदन के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का प्रावधान करें। बार काउंसिल तकनीकी सलाह देकर यह सुनिश्चित करेगी कि संशोधित नियम पेशेवर मानकों को बनाए रखें।
दोनों पक्षों ने संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए एक समयरेखा तय की है, जिसमें अगले तीन महीनों के भीतर मसौदा सभी हितधारकों को प्रतिक्रिया हेतु भेजा जाएगा। अनुमोदन के बाद, अद्यतन नियमों को वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू किया जाएगा, जिससे मेघालय के वकीलों के लिए एंपेनलमेंट प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बन सके।