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23 Sep 2026
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मसौढ़ी मे विद्युत ऊर्जा चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान।
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मसौढ़ी मे विद्युत ऊर्जा चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान।

✍️ Reporter: Manoj Kumar 🗓 11 Aug 2026, 09:42 PM 👁 49
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अवैध कनेक्शन का तार काटकर जब्त किया ।

विद्युत विभाग की छापेमारी में मुख्य एलटी लाइन में टोका फंसाकर बिजली चोरी का मामला उजागर, 2 एचपी मोटर जब्त; 16,310 रुपये राजस्व क्षति मसौढ़ी में बिजली चोरी का खुलासा, नदी में डूबे मोटर से हो रही थी खेतों की सिंचाई

विद्युत विभाग की छापेमारी में मुख्य एलटी लाइन में टोका फंसाकर बिजली चोरी का मामला उजागर, 2 एचपी मोटर जब्त; 16,310 रुपये राजस्व क्षति का आकलन
मसौढ़ी विद्युत आपूर्ति प्रशाखा-1 की टीम ने सुपहुली गांव में छापेमारी कर बिजली चोरी का मामला पकड़ा है। विभागीय जांच के दौरान पुनपुन नदी के किनारे बिना विद्युत मीटर के अवैध तरीके से मोटर चलाकर खेतों की सिंचाई किए जाने का मामला सामने आया। इस संबंध में विद्युत विभाग के कनीय विद्युत अभियंता रंजीत प्रसाद ने मसौढ़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है।

विभागीय आवेदन के अनुसार विद्युत ऊर्जा चोरी के विरुद्ध छापेमारी दल का गठन किया गया था। टीम में कनीय विद्युत अभियंता रंजीत प्रसाद के अलावा सहायक विद्युत अभियंता सुरेंद्र कुमार, मानव बल दिनेश कुमार और सुनील कुमार सहित अन्य कर्मी शामिल थे।
छापेमारी दल ने दिन में करीब 1:10 बजे सुपहुली गांव स्थित पूर्वी गुड़ला पईन पुल से उत्तर पुनपुन नदी के किनारे कृषि परिसर की जांच की। जांच के दौरान विभागीय टीम ने पाया कि छोटेलाल राम (लगभग 62 वर्ष), पिता गनौरी राम द्वारा बिना विभागीय विद्युत मीटर के दो हॉर्स पावर की मोटर चलाकर खेतों में पटवन किया जा रहा था।

विभाग का आरोप है कि मुख्य एलटी लाइन में टोका फंसाकर बांस-बल्ले के सहारे सर्विस तार लगाया गया था और इसी अवैध कनेक्शन से मोटर चलाकर विद्युत ऊर्जा की चोरी की जा रही छापेमारी के दौरान बिजली चोरी में प्रयुक्त पीवीसी सर्विस तार के एक हिस्से को काटकर जब्त किया गया। विभागीय जांच में परिसर का कुल विद्युत भार 2 हॉर्स पावर पाया गया।

16,310 रुपये राजस्व क्षति का आकलन

विद्युत विभाग के आवेदन में बिजली चोरी के कारण साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को करीब 16,310 रुपये की राजस्व क्षति होने का उल्लेख किया गया है। विभाग के अनुसार यह राशि संबंधित व्यक्ति से वसूल की जानी है। आवेदन में स्पष्ट किया गया है कि उक्त राशि में कंपाउंडिंग की राशि शामिल नहीं है।

धारा 135 के तहत कार्रवाई की मांग

कनीय विद्युत अभियंता रंजीत प्रसाद ने मसौढ़ी थानाध्यक्ष को दिए आवेदन में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

विभाग ने कहा है कि बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए आगे भी इस तरह की छापेमारी जारी रहेगी। मामले में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जानी है।

मसौढ़ी। विद्युत ऊर्जा चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मसौढ़ी विद्युत आपूर्ति प्रशाखा-1 की टीम ने सुपहुली गांव में छापेमारी कर बिजली चोरी का मामला पकड़ा है। विभागीय जांच के दौरान पुनपुन नदी के किनारे बिना विद्युत मीटर के अवैध तरीके से मोटर चलाकर खेतों की सिंचाई किए जाने का मामला सामने आया। इस संबंध में विद्युत विभाग के कनीय विद्युत अभियंता रंजीत प्रसाद ने मसौढ़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है।

विभागीय आवेदन के अनुसार 10 अगस्त 2026 को विद्युत ऊर्जा चोरी के विरुद्ध छापेमारी दल का गठन किया गया था। टीम में कनीय विद्युत अभियंता रंजीत प्रसाद के अलावा सहायक विद्युत अभियंता सुरेंद्र कुमार, मानव बल दिनेश कुमार और सुनील कुमार सहित अन्य कर्मी शामिल थे।

पुनपुन नदी के किनारे पकड़ी गई बिजली चोरी

छापेमारी दल ने दिन में करीब 1:10 बजे सुपहुली गांव स्थित पूर्वी गुड़ला पईन पुल से उत्तर पुनपुन नदी के किनारे कृषि परिसर की जांच की। जांच के दौरान विभागीय टीम ने पाया कि छोटेलाल राम (लगभग 62 वर्ष), पिता गनौरी राम द्वारा बिना विभागीय विद्युत मीटर के दो हॉर्स पावर की मोटर चलाकर खेतों में पटवन किया जा रहा था।

विभाग का आरोप है कि मुख्य एलटी लाइन में टोका फंसाकर बांस-बल्ले के सहारे सर्विस तार लगाया गया था और इसी अवैध कनेक्शन से मोटर चलाकर विद्युत ऊर्जा की चोरी की जा रही थी।

अवैध कनेक्शन का तार काटकर जब्त किया

छापेमारी के दौरान बिजली चोरी में प्रयुक्त पीवीसी सर्विस तार के एक हिस्से को काटकर जब्त किया गया। विभागीय जांच में परिसर का कुल विद्युत भार 2 हॉर्स पावर पाया गया।

16,310 रुपये राजस्व क्षति का आकलन

विद्युत विभाग के आवेदन में बिजली चोरी के कारण साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को करीब 16,310 रुपये की राजस्व क्षति होने का उल्लेख किया गया है। विभाग के अनुसार यह राशि संबंधित व्यक्ति से वसूल की जानी है। आवेदन में स्पष्ट किया गया है कि उक्त राशि में कंपाउंडिंग की राशि शामिल नहीं है।

धारा 135 के तहत कार्रवाई की मांग

कनीय विद्युत अभियंता रंजीत प्रसाद ने मसौढ़ी थानाध्यक्ष को दिए आवेदन में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

विभाग ने कहा है कि बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए आगे भी इस तरह की छापेमारी जारी रहेगी। मामले में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जानी है।
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