📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Greg Gjerdingen from Willmar, USA
ऑटोमोबाइल
मारुति डीलर पर 10 साल कार ठीक न करने पर लगा जुर्माना
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 07 जुल. 2026, 09:46 PM
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मध्य प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने एक मारुति डीलर को उस ग्राहक को मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसकी कार डीलरशिप द्वारा लगभग एक दशक तक ठीक नहीं की जा सकी।
मध्य प्रदेश स्थित एक उपभोक्ता आयोग ने एक मारुति सुजुकी डीलरशिप पर लगभग दस साल की अवधि में ग्राहक की कार की समस्याओं को ठीक करने में लगातार विफलता के लिए जुर्माना लगाया है।
आयोग के इस फैसले से कार मालिक को राहत मिली है, जिसने खराब कार के कारण लंबे समय तक कठिनाइयों का सामना किया। डीलरशिप पर सेवा की अवधि में अपर्याप्त सेवा प्रदान करने की कमी पाई गई।
यह निर्णय उपभोक्ता संरक्षण उपायों पर प्रकाश डालता है, यह सुनिश्चित करता है कि सेवा प्रदाताओं को सेवा में लंबे समय तक की कमियों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।
आयोग के इस फैसले से कार मालिक को राहत मिली है, जिसने खराब कार के कारण लंबे समय तक कठिनाइयों का सामना किया। डीलरशिप पर सेवा की अवधि में अपर्याप्त सेवा प्रदान करने की कमी पाई गई।
यह निर्णय उपभोक्ता संरक्षण उपायों पर प्रकाश डालता है, यह सुनिश्चित करता है कि सेवा प्रदाताओं को सेवा में लंबे समय तक की कमियों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।