📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Puia 98
देश
मणिपुर: यूएपीए मामलों में उग्रवादी प्रमुख 4 दिन की पुलिस हिरासत में
✍️ Hindustan Times
🗓 27 जून 2026, 09:17 PM
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मणिपुर में एक उग्रवादी प्रमुख को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामलों के संबंध में चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
मणिपुर में अधिकारियों ने एक उग्रवादी प्रमुख को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा है। यह हिरासत गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामलों की जांच से संबंधित है।
यह कदम राज्य के भीतर उग्रवाद से निपटने के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण चरण को दर्शाता है। यूएपीए भारत में गैरकानूनी गतिविधियों और आतंकवाद को रोकने के लिए बनाया गया एक कानून है।
इस स्तर पर उग्रवादी प्रमुख के खिलाफ विशिष्ट आरोपों और उनकी पहचान के संबंध में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इस रिमांड से पुलिस को आगे की पूछताछ करने की अनुमति मिल गई है।
यह कदम राज्य के भीतर उग्रवाद से निपटने के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण चरण को दर्शाता है। यूएपीए भारत में गैरकानूनी गतिविधियों और आतंकवाद को रोकने के लिए बनाया गया एक कानून है।
इस स्तर पर उग्रवादी प्रमुख के खिलाफ विशिष्ट आरोपों और उनकी पहचान के संबंध में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इस रिमांड से पुलिस को आगे की पूछताछ करने की अनुमति मिल गई है।