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महाराष्ट्र: नए नंबर प्लेट नियम का पालन न करने पर ₹1,000 का जुर्माना
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Brajesh Ohdar
ऑटोमोबाइल

महाराष्ट्र: नए नंबर प्लेट नियम का पालन न करने पर ₹1,000 का जुर्माना

✍️ The Indian Express 🗓 30 जून 2026, 10:31 PM 👁 6

महाराष्ट्र में जिन वाहन चालकों ने अभी तक अपनी गाड़ियों पर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगवाई है, उन्हें कल से ₹1,000 का जुर्माना भरना होगा। इस अनिवार्य अनुपालन की समय सीमा अब समाप्त हो गई है।

महाराष्ट्र में अधिकारियों ने उन वाहन मालिकों पर ₹1,000 का जुर्माना लगाने की तैयारी कर ली है जो हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने के आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं। यह प्रवर्तन कार्रवाई कल से शुरू होने वाली है, क्योंकि इस विशेष ऑटोमोटिव विनियमन के लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई है।

इस निर्देश का उद्देश्य वाहन सुरक्षा को बढ़ाना और पंजीकरण विवरण के साथ छेड़छाड़ को रोकना है। HSRP एक मानकीकृत प्लेट है जिसे उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एक होलोग्राम और एक अद्वितीय राष्ट्रीय पहचान संख्या शामिल है, जिससे इसकी जालसाजी करना मुश्किल हो जाता है।

राज्य भर के वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्दिष्ट जुर्माना लगने से बचने के लिए अपनी गाड़ियों में HSRP लगवा लें और राज्य परिवहन विभाग द्वारा लागू किए गए यातायात सुरक्षा उपायों का पालन करें।