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महाराष्ट्र: 15 अगस्त तक टैक्सी/ऑटो चालकों के लिए मराठी सीखना अनिवार्य
📷 चित्र स्रोत: The Hindu (via NewsData)
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महाराष्ट्र: 15 अगस्त तक टैक्सी/ऑटो चालकों के लिए मराठी सीखना अनिवार्य

✍️ The Hindu 🗓 19 जून 2026, 06:32 AM 👁 26
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महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने आदेश दिया है कि राज्य के सभी टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों को 15 अगस्त तक मराठी सीखनी होगी, अन्यथा वे अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो सकते हैं। इस आदेश के चलते प्रवासी चालकों के लिए गहन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने राज्य में संचालित होने वाले सभी टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। अनुपालन की अंतिम तिथि 15 अगस्त है, जिसके बाद भाषाई आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहने वाले चालकों को अपने लाइसेंस रद्द करने का सामना करना पड़ेगा।

महाराष्ट्र भर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTOs) को अस्थायी कक्षाओं के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सुविधाएं राज्य और इसकी मुख्य भाषा के लिए नए प्रवासी चालकों के लिए गहन, अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित कर रही हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य चालकों को उनके पेशे के लिए आवश्यक बुनियादी मराठी संचार कौशल से लैस करना है।

इस निर्देश पर चालकों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। जहाँ कुछ को उम्मीद है कि स्थानीय भाषा सीखने से यात्रियों के साथ उनकी बातचीत में सुधार होगा और संभावित रूप से उनकी आजीविका बढ़ेगी, वहीं कुछ अन्य कथित तौर पर अपमान महसूस कर रहे हैं और सीमित समय-सीमा के भीतर एक नई भाषा को तेजी से सीखने में संघर्ष कर रहे हैं।
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