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24 अग. 2026
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महाराष्ट्र ने मराठी न जानने वाले ऑटो‑रिक्शा व टैक्सी चालकों को नोटिस जारी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / 25 Cents FC
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महाराष्ट्र ने मराठी न जानने वाले ऑटो‑रिक्शा व टैक्सी चालकों को नोटिस जारी

✍️ The Hindu 🗓 24 अग. 2026, 05:33 PM 👁 4
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राज्य परिवहन प्राधिकरण ने उन ऑटो‑रिक्शा और टैक्सी चालकों को नोटिस जारी किए हैं जो मराठी भाषा में निपुण नहीं हैं, नई भाषा‑कौशल आवश्यकता के तहत।

महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने उन ऑटो‑रिक्शा और टैक्सी मालिकों को औपचारिक नोटिस जारी किए हैं जो मराठी भाषा में बुनियादी दक्षता साबित नहीं कर पा रहे हैं। यह कदम हालिया निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन के चालकों को राज्य भाषा में निपुण होना अनिवार्य किया गया है, ताकि यात्रियों के साथ संवाद बेहतर हो सके।

नए नियम के तहत चालकों को सरल मराठी प्रवीणता परीक्षा पास करनी होगी या मान्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन न करने पर वाहन के परमिट को निलंबित किया जा सकता है, जब तक भाषा की आवश्यकता पूरी नहीं होती।

परिवहन अधिकारियों का कहना है कि यह प्रवर्तन यात्रियों के हित में है और आपातकालीन स्थितियों में चालक की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाएगा। कुछ ड्राइवर संघों ने अतिरिक्त बोझ की चिंता जताई है, पर विभाग ने प्रमुख शहरों में संक्षिप्त प्रशिक्षण सत्रों की पेशकश की है।

नोटिस अवधि कुछ हफ्तों तक चलने की संभावना है, जिसके बाद गैर‑अनुपालन करने वाले ऑपरेटरों पर जुर्माना या लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
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