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24 अक्टू. 2026•
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महाराष्ट्र FDA ने एडीबल ऑइल पर 12 नई नियम लागू किए
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
खानपान

महाराष्ट्र FDA ने एडीबल ऑइल पर 12 नई नियम लागू किए

✍️ Mid-Day 🗓 21 अग. 2026, 04:18 AM 👁 45
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महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा और बाजार के मानकों को सुदृढ़ करने के लिए खाने के तेल की बिक्री और लेबलिंग पर 12 नए नियम जारी किए हैं।

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाने के तेल के नियमों में व्यापक बदलाव की घोषणा की, जिसमें कुल बारह विशिष्ट नियम शामिल हैं जो राज्य के सभी विक्रेताओं और खरीदारों पर लागू होंगे। यह कदम गुणवत्ता नियंत्रण को कड़ा करने, पारदर्शिता बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इन नए नियमों में अनिवार्य लेबलिंग, गुणवत्ता मानकों की जाँच, अनुमत एडिटिव्स, पैकेजिंग मानक और मूल्य जानकारी का खुलासा जैसे प्रमुख पहलू शामिल हैं। स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करके FDA का लक्ष्य भ्रामक प्रथाओं को समाप्त करना और उपभोक्ताओं को खरीदे जाने वाले तेल के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना है।
सभी रिटेलर, थोक विक्रेता और निर्माता को निर्धारित संक्रमण अवधि के भीतर इन दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा। विभाग ने गैर‑अनुपालन पर दंड का संकेत दिया है और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण बढ़ाएगा।
विश्लेषकों का मानना है कि यह नियमन खाने के तेल के बाजार में अधिक समानता लाएगा, जबकि उपभोक्ता समूह इसे कम गुणवत्ता वाले उत्पादों से सुरक्षा के एक आवश्यक कदम के रूप में सराह रहे हैं।
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