📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / N. Vivekananthamoorthy
खानपान
महाराष्ट्र FDA कमिश्नर ने पुणे की मिठाई दुकान पर 5 लाख रुपये जुर्माने को सही ठहराया
✍️ NDTV
🗓 19 अग. 2026, 09:43 AM
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महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कमिश्नर ने बंबई कोर्ट के आदेश के बाद पुणे की मिठाई दुकान पर लगाए गए 5 लाख रुपये के जुर्माने को उचित बताया।
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के कमिश्नर ने पुणे की एक मिठाई दुकान पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लागू करने को सही ठहराया। यह जुर्माना बंबई हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिया गया, जिसमें दुकान को खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के कारण मुआवजा देने को कहा गया।
एफडीए ने बताया कि इस तरह की सख़्त कार्रवाई उन स्वच्छता और गुणवत्ता में गंभीर चूकों को रोकने के लिए आवश्यक है, जो जनता के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं। कमिश्नर ने कहा कि इस प्रकार के दंड से उपभोक्ताओं का भरोसा बनाए रखने में मदद मिलती है।
तुकाराम मुंडे कमिश्नर ने कहा कि यह निर्णय एजेंसी के नियामक कर्तव्य के अनुरूप है और अन्य व्यवसायों को चेतावनी के रूप में कार्य करता है। उन्होंने बताया कि एफडीए भविष्य में भी कड़ी जांच और त्वरित सुधारात्मक कदमों के माध्यम से उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
एफडीए ने बताया कि इस तरह की सख़्त कार्रवाई उन स्वच्छता और गुणवत्ता में गंभीर चूकों को रोकने के लिए आवश्यक है, जो जनता के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं। कमिश्नर ने कहा कि इस प्रकार के दंड से उपभोक्ताओं का भरोसा बनाए रखने में मदद मिलती है।
तुकाराम मुंडे कमिश्नर ने कहा कि यह निर्णय एजेंसी के नियामक कर्तव्य के अनुरूप है और अन्य व्यवसायों को चेतावनी के रूप में कार्य करता है। उन्होंने बताया कि एफडीए भविष्य में भी कड़ी जांच और त्वरित सुधारात्मक कदमों के माध्यम से उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।