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राजनीति
महाराष्ट्र ने मांग की पेसेंजर ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटरों को 1 सितंबर तक पंजीकरण कराएं अन्यथा कार्रवाई होगी
✍️ The Economic Times
🗓 31 जुल. 2026, 02:37 PM
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महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि सभी पेसेंजर ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटरों को 1 सितंबर तक पंजीकरण कराना अनिवार्य है अन्यथा नियामक कार्रवाई की जाएगी, मंत्री के बयान के अनुसार।
महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में पेसेंजर ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटरों को राज्य प्राधिकरणों के साथ पंजीकरण कराने के लिए एक समय सीमा तय की है। 1 सितंबर की यह समय सीमा क्षेत्र में बिना पंजीकृत ऑपरेटरों के बढ़ते चिंताओं के बाद तय की गई है। अनुपालन न करने पर प्रवर्तन उपाय लागू होंगे, मंत्री ने कहा। यह कदम राज्य के बढ़ते राइड‑शेयरिंग और बस‑बुकिंग बाज़ार को नियंत्रित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। इस घोषणा की रिपोर्ट द इकोनॉमिक टाइम्स ने की है।