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मोहना: नाले की शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण पर नगर परिषद सख्त, अंतिम नोटिस जारी
नगर परिषद मोहना ने पाटई तिराहा क्षेत्र में नाले के पास शासकीय भूमि पर हो रहे कथित दुकानों के निर्माण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। निर्माणकर्ताओं को अंतिम नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
मोहना नगर परिषद ने वार्ड क्रमांक 14 स्थित पाटई तिराहा क्षेत्र में नाले के पास शासकीय भूमि पर कथित तौर पर किए जा रहे दुकानों के निर्माण के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। नगर परिषद ने निर्माणकर्ताओं को अंतिम नोटिस जारी कर उनसे आवश्यक दस्तावेज और अनुमतियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
नगर परिषद के अनुसार, यदि निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं की गई और आवश्यक दस्तावेज जैसे भवन अनुज्ञा, नामांतरण और टीएंडसीपी से जुड़ी स्वीकृतियां प्रस्तुत नहीं की गईं, तो निर्माण को अवैध माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में एकतरफा कार्रवाई की जा सकती है।
चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई के तहत निर्माण को हटाया या ध्वस्त भी किया जा सकता है। साथ ही, इस प्रक्रिया में होने वाले खर्च की वसूली संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति से की जाएगी। इस मामले की जानकारी एसडीएम (राजस्व/पुलिस), घाटीगांव तहसीलदार, घाटीगांव और थाना प्रभारी मोहना को भी प्रेषित कर दी गई है।
नगर परिषद के अनुसार, यदि निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं की गई और आवश्यक दस्तावेज जैसे भवन अनुज्ञा, नामांतरण और टीएंडसीपी से जुड़ी स्वीकृतियां प्रस्तुत नहीं की गईं, तो निर्माण को अवैध माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में एकतरफा कार्रवाई की जा सकती है।
चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई के तहत निर्माण को हटाया या ध्वस्त भी किया जा सकता है। साथ ही, इस प्रक्रिया में होने वाले खर्च की वसूली संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति से की जाएगी। इस मामले की जानकारी एसडीएम (राजस्व/पुलिस), घाटीगांव तहसीलदार, घाटीगांव और थाना प्रभारी मोहना को भी प्रेषित कर दी गई है।