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01 नव. 2026•
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मद्रास उच्च न्यायालय वकील संघ ने 1965 के भाषा निर्णय पर चुनौती दी
📷 चित्र स्रोत: The Hindu (via NewsData)
राजनीति

मद्रास उच्च न्यायालय वकील संघ ने 1965 के भाषा निर्णय पर चुनौती दी

✍️ The Hindu 🗓 01 नव. 2026, 06:52 AM 👁 20
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मद्रास उच्च न्यायालय वकील संघ ने 1965 के यूनियन कैबिनेट निर्णय पर चुनौती दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और सभी उच्च न्यायालयों में अंग्रेज़ी को सामान्य भाषा बनाए रखने का प्रावधान है, यह दावा करते हुए कि यह निर्णय 2025 में एक आरटीआई अनुरोध के बाद ही उनके ध्यान में आया।

मद्रास उच्च न्यायालय वकील संघ (MHCAA) ने 1965 के यूनियन कैबिनेट निर्णय पर औपचारिक रूप से चुनौती दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेज़ी को सामान्य भाषा के रूप में निर्धारित किया गया है। यह याचिका मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की गई है, जिसमें संघ का दावा है कि यह निर्णय 2025 में एक आरटीआई अनुरोध के बाद ही उनके ध्यान में आया।

1965 का यह निर्णय स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों में जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रणाली में निरंतरता बनाए रखना था। परंतु MHCAA का तर्क है कि अंग्रेज़ी का निरंतर उपयोग कानूनी प्रक्रिया को उन लोगों के लिए कठिन बना सकता है जो क्षेत्रीय भाषाओं में अधिक सहज हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह याचिका ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों की पारदर्शिता और गैर-अंग्रेज़ी बोलने वालों के लिए न्याय प्रणाली की पहुँच पर सवाल उठाती है। यदि याचिका सफल होती है तो यह अन्य न्यायालयों में भाषा नीति पर भी प्रभाव डाल सकती है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने इस याचिका के लिए सुनवाई की तारीख तय कर ली है, और परिणाम भारत के अन्य न्यायालयों में अंग्रेज़ी के उपयोग पर असर डाल सकता है।
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