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28 जुल. 2026
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मद्रास एचसी ने नौकरी आदेश रद्द किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Raki_Man
राजनीति

मद्रास एचसी ने नौकरी आदेश रद्द किया

✍️ Mid-Day 🗓 28 जुल. 2026, 01:36 AM 👁 2

मद्रास उच्च न्यायालय ने करूर भीड़ हादसे के पीड़ितों के परिवारों को सहानुभूतिपूर्ण नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। इस आदेश को अदालत में चुनौती दी गई थी।

मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला तब आया जब तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की गई, जिसमें करूर भीड़ हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को सहानुभूतिपूर्ण नौकरी देने का प्रावधान था। अदालत का यह निर्णय मामले में एक महत्वपूर्ण विकास है। तमिलनाडु सरकार ने प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए यह आदेश जारी किया था। हालांकि, इस आदेश का विरोध किया गया, जिससे अदालती चुनौती उत्पन्न हुई।
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