📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / HariSinghw
कृषि
एमपी में शुगर डीलरों को 4,000 क्विंटल से अधिक स्टॉक नहीं, 30 दिन से अधिक भंडारण पर रोक
✍️ Amar Ujala · Sagar
🗓 01 सित. 2026, 10:36 PM
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एमपी के खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने डीलरों को अधिकतम 4,000 क्विंटल चीनी रखने और 30 दिन से अधिक भंडारण पर रोक लगाने का आदेश दिया, जबकि थोक उपभोक्ताओं को केवल 15 दिन का स्टॉक रखने की अनुमति है।
मध्य प्रदेश सरकार ने खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के माध्यम से एक निर्देश जारी किया, जिसमें शुगर डीलरों को अधिकतम 4,000 क्विंटल स्टॉक रखने की अनुमति दी गई है।
इस आदेश के तहत डीलरों को 30 दिन से अधिक समय तक भंडारण करने पर रोक लगाई गई है, जबकि थोक उपभोक्ताओं को केवल 15 दिन का स्टॉक रखने की अनुमति है।
अधिकारियों ने कहा कि यह कदम अति भंडारण को रोकने, बाजार में कीमतों को स्थिर रखने और अंतिम उपभोक्ताओं तक निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने वाले डीलरों को राज्य के खाद्य नियंत्रण नियमों के तहत दंडित किया जाएगा।
यह निर्देश राज्य में शुगर की उपलब्धता और कीमतों की अस्थिरता को प्रबंधित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
इस आदेश के तहत डीलरों को 30 दिन से अधिक समय तक भंडारण करने पर रोक लगाई गई है, जबकि थोक उपभोक्ताओं को केवल 15 दिन का स्टॉक रखने की अनुमति है।
अधिकारियों ने कहा कि यह कदम अति भंडारण को रोकने, बाजार में कीमतों को स्थिर रखने और अंतिम उपभोक्ताओं तक निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने वाले डीलरों को राज्य के खाद्य नियंत्रण नियमों के तहत दंडित किया जाएगा।
यह निर्देश राज्य में शुगर की उपलब्धता और कीमतों की अस्थिरता को प्रबंधित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।