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04 नव. 2026•
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने OT टेक्नीशियन भर्ती नियमों में बदलाव पर रोक
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने OT टेक्नीशियन भर्ती नियमों में बदलाव पर रोक

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 20 अग. 2026, 02:14 PM 👁 47
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को किए गए OT टेक्नीशियन भर्ती नियमों में संशोधन पर रोक लगाई और राज्य सरकार व संबंधित पक्षों को जवाब देने का नोटिस जारी किया।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 13 अगस्त को OT टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया में किए गए नवीनतम संशोधनों पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया। यह रोक आदेश अंतिम निर्णय तक संशोधित नियमों के लागू होने से रोकता है।

भर्ती के मध्य में किए गए बदलावों को लेकर असंतुष्ट उम्मीदवारों ने याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि ये परिवर्तन स्थापित भर्ती मानदंडों का उल्लंघन करते हैं और चयन परिणाम को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिससे आगे की सुनवाई में इन मुद्दों की विस्तृत जाँच होगी।

सरकारी अस्पतालों में OT टेक्नीशियन की भर्ती प्रक्रिया, जो राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, अब न्यायालय के अंतिम निर्णय तक अनिश्चित स्थिति में है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं की निगरानी में न्यायपालिका की भूमिका स्पष्ट होती है।
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