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27 अक्टू. 2026•
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एमपी हाई कोर्ट ने इंदौर पुलिस को शोर प्रदूषण निगरानी के लिए स्वयंसेवक नियुक्त करने का निर्देश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvib
स्थानीय

एमपी हाई कोर्ट ने इंदौर पुलिस को शोर प्रदूषण निगरानी के लिए स्वयंसेवक नियुक्त करने का निर्देश दिया

✍️ Live Law 🗓 27 अक्टू. 2026, 12:18 PM 👁 17
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एमपी हाई कोर्ट ने इंदौर में बढ़ते शोर प्रदूषण को रोकने के लिए पुलिस को स्वयंसेवक नियुक्त करने का आदेश दिया।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हालिया फैसले में इंदौर पुलिस को शोर प्रदूषण की निगरानी के लिए स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क स्थापित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अनियंत्रित ध्वनि स्तर शहर में रहने वालों के लिए लगातार परेशानी और स्वास्थ्य जोखिम बन रहे हैं।
नियुक्त स्वयंसेवकों को राज्य के शोर नियंत्रण नियमों के उल्लंघनों को दर्ज कर पुलिस को रिपोर्ट करने का काम सौंपा जाएगा, विशेषकर रात के समय और आवासीय क्षेत्रों में। पुलिस एक सरल रिपोर्टिंग प्रणाली, जैसे हेल्पलाइन या मोबाइल ऐप, स्थापित करने की योजना बना रही है ताकि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके।
स्थानीय अधिकारियों ने इस आदेश का स्वागत किया, यह मानते हुए कि समुदाय की भागीदारी प्रवर्तन को सुदृढ़ कर सकती है और अत्यधिक शोर के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ा सकती है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि आदेश का पालन न करने पर आगे की न्यायिक जाँच हो सकती है।
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