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07 अक्टू. 2026•
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एमपी हाई कोर्ट ने पिता को 4‑साल के बच्चे की हिरासत दी, पुनर्विवाह या लिव‑इन संबंध अनिवार्य
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
अपराध

एमपी हाई कोर्ट ने पिता को 4‑साल के बच्चे की हिरासत दी, पुनर्विवाह या लिव‑इन संबंध अनिवार्य

✍️ LawBeat 🗓 07 अक्टू. 2026, 02:38 PM 👁 19
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पिता को अपने चार साल के बच्चे की हिरासत देने का आदेश दिया, शर्त यह है कि वह पुनर्विवाह करे या लिव‑इन संबंध स्थापित करे।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि पिता अपने चार साल के बच्चे की हिरासत जारी रखेगा। यह फैसला बाल कल्याण से संबंधित याचिका के बाद सुनवाई में दिया गया।

हिरासत आदेश के साथ एक शर्त जोड़ी गई है: पिता को पुनर्विवाह करना होगा या मान्य लिव‑इन संबंध स्थापित करना होगा, तभी हिरासत की पुनः समीक्षा की जा सकती है। इस शर्त के पूरा न होने तक पिता ही बच्चे का मुख्य अभिभावक रहेगा।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अभिभावक के व्यक्तिगत संबंधों को हिरासत की शर्त बनाना भारतीय पारिवारिक कानून में असामान्य है, जहाँ आमतौर पर बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी जाती है। यह निर्णय सामाजिक मानदंडों और अभिभावक अधिकारों के संतुलन पर नई चर्चा को जन्म दे सकता है।

निर्णय में माँ की स्थिति या बच्चे के वर्तमान रहने की व्यवस्था के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई।
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