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03 नव. 2026•
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एमपी हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता को 2011 के राजभवन पत्रों का निरीक्षण करने की अनुमति दी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendrasinghchauha…
राजनीति

एमपी हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता को 2011 के राजभवन पत्रों का निरीक्षण करने की अनुमति दी

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 03 नव. 2026, 09:01 PM 👁 22
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे को 2011 से राज्यपाल द्वारा केंद्र को भेजे गए राजभवन के पत्रों की जाँच की अनुमति दी है, जिसमें प्रदेश की राजनीतिक‑प्रशासनिक स्थिति का विवरण है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे को राजभवन के दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने की अनुमति दी है। ये पत्र, जो 2011 से राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए थे, प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति का विवरण देते हैं।

अदालत ने यह आदेश दिया है कि निरीक्षण प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी, ताकि संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनी रहे। यह अनुमति अजय दुबे द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दायर याचिका के बाद मिली है, जिसमें उन्होंने राज्यपाल के केंद्र के साथ संवाद की पारदर्शिता माँगी थी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय आरटीआई कानून को लागू करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है, साथ ही आधिकारिक पत्राचार की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। इस निरीक्षण के परिणाम से मध्य प्रदेश में संघ‑राज्य संबंधों के विभिन्न चरणों की समझ में मदद मिल सकती है।
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