📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendrasinghchauha…
नौकरी
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 23,000 ग्राम रोजगार सहायकों को यात्रा भत्ता देने का आदेश
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 31 अक्टू. 2026, 10:45 AM
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लगभग 23,000 ग्राम रोजगार सहायकों को तबादले पर यात्रा व अन्य अनिवार्य भत्ते देने का आदेश दिया और छह महीने में स्थानांतरण‑आवास भत्ते की नीति बनाने को कहा।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लगभग 23,000 ग्राम रोजगार सहायकों को तबादले पर यात्रा भत्ता व अन्य अनिवार्य लाभ मिलने का आदेश दिया। यह आदेश ग्रामीण स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर स्थानांतरण और आवास भत्ते की विस्तृत नीति तैयार करने का निर्देश भी दिया। नीति में लाभ की राशि और वितरण प्रक्रिया को मानकीकृत करने की माँग की गई है, जिससे सभी जिलों में समानता बनी रहे।
यह निर्णय उन कर्मचारियों की लंबी शिकायतों को समाप्त करता है, जो पहले अनियमित या अनुपलब्ध भत्तों की वजह से असंतुष्ट थे। अधिकारियों को आदेश के तुरंत कार्यान्वयन और कोर्ट को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य सरकार ने कहा कि वह मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा कर कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नई नीति तैयार करेगी, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया सुगम होगी और ग्रामीण कार्यबल का मनोबल बढ़ेगा।
कोर्ट ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर स्थानांतरण और आवास भत्ते की विस्तृत नीति तैयार करने का निर्देश भी दिया। नीति में लाभ की राशि और वितरण प्रक्रिया को मानकीकृत करने की माँग की गई है, जिससे सभी जिलों में समानता बनी रहे।
यह निर्णय उन कर्मचारियों की लंबी शिकायतों को समाप्त करता है, जो पहले अनियमित या अनुपलब्ध भत्तों की वजह से असंतुष्ट थे। अधिकारियों को आदेश के तुरंत कार्यान्वयन और कोर्ट को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य सरकार ने कहा कि वह मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा कर कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नई नीति तैयार करेगी, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया सुगम होगी और ग्रामीण कार्यबल का मनोबल बढ़ेगा।