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शिक्षा
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 1997‑99 के शिक्षकों के टीईटी छूट पर 60 दिन में सरकार को जवाब देने का निर्देश
✍️ Amar Ujala · Bhopal
🗓 13 अक्टू. 2026, 03:31 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 1997‑1999 में नियुक्त शिक्षकों की टीईटी छूट पर 60 दिनों के भीतर सरकार को निर्णय देने का आदेश दिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 1997 से 1999 के बीच नियुक्त शिक्षकों को टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) से छूट देने के अनुरोध पर 60 दिनों के भीतर राज्य सरकार को निर्णय देने का आदेश दिया है। अदालत ने प्रशासन को लिखित रूप में उत्तर देने और इसे न्यायालय के रजिस्टर में दर्ज करने की निर्देशित किया।
यह याचिका उन वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा दायर की गई है, जो तर्क देते हैं कि उनके नियुक्ति के बाद लागू किए गए टीईटी को उनके ऊपर retroactively लागू नहीं किया जाना चाहिए। वे आगामी पदोन्नति चरण में अनिश्चितता से बचने के लिए स्पष्टता चाहते हैं।
यदि सरकार निर्धारित समय में उत्तर देती है और छूट को मान्यता देती है, तो यह राज्य के सार्वजनिक स्कूलों में पदोन्नति मानदंडों को प्रभावित कर सकता है। अन्यथा, शिक्षकों को आगे की पदोन्नति के लिए टीईटी देना अनिवार्य होगा।
यह याचिका उन वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा दायर की गई है, जो तर्क देते हैं कि उनके नियुक्ति के बाद लागू किए गए टीईटी को उनके ऊपर retroactively लागू नहीं किया जाना चाहिए। वे आगामी पदोन्नति चरण में अनिश्चितता से बचने के लिए स्पष्टता चाहते हैं।
यदि सरकार निर्धारित समय में उत्तर देती है और छूट को मान्यता देती है, तो यह राज्य के सार्वजनिक स्कूलों में पदोन्नति मानदंडों को प्रभावित कर सकता है। अन्यथा, शिक्षकों को आगे की पदोन्नति के लिए टीईटी देना अनिवार्य होगा।