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02 अक्टू. 2026•
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जबलपुर हाईकोर्ट की याचिका के बाद मध्य प्रदेश में उपयंत्री भर्ती में संविदा कर्मियों को 50% आरक्षण
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
नौकरी

जबलपुर हाईकोर्ट की याचिका के बाद मध्य प्रदेश में उपयंत्री भर्ती में संविदा कर्मियों को 50% आरक्षण

✍️ Amar Ujala · Jabalpur 🗓 02 अक्टू. 2026, 12:15 PM 👁 17
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जबलपुर हाईकोर्ट की याचिका के बाद मध्य प्रदेश जल संसाधन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने उपयंत्री भर्ती के नियम बदल कर पात्र संविदा कर्मचारियों को 50% आरक्षण दिया है।

मध्य प्रदेश जल संसाधन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जबलपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका के बाद उपयंत्री भर्ती के नियमों में संशोधन किया है। अब सीधे भर्ती में 50 प्रतिशत पदों को पात्र संविदा कर्मियों को आरक्षित किया जाएगा।

इस नई व्यवस्था के तहत, निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने वाले और आवश्यक योग्यता रखने वाले संविदा कर्मचारियों को सामान्य उम्मीदवारों के साथ समान आधार पर चयनित किया जाएगा। यह आरक्षण संविदा कर्मियों को स्थायी करियर की दिशा में एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।

विभाग ने बताया कि यह परिवर्तन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आया, जिसमें पहले संविदा कर्मचारियों के लिए कोई विशेष कोटा नहीं था। आगामी भर्ती चक्र में इस नियम को लागू किया जाएगा और विस्तृत दिशा‑निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।

इंजीनियरिंग क्षेत्र के हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और राज्य के सार्वजनिक कार्यों में अनुभवी कर्मियों को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
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