📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann Forget
बिज़नेस
एमपी में बिजली की दर में 4 पैसे की वृद्धि, 24 सितंबर से लागू
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 29 सित. 2026, 01:15 PM
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24 सितंबर से मध्यप्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट लगभग चार पैसे अधिक चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि ईंधन व खरीद समायोजन शुल्क एक महीने के लिए बढ़ा है।
मध्यप्रदेश विद्युत बोर्ड ने 24 सितंबर से ईंधन व खरीद‑समायोजन शुल्क में बदलाव की घोषणा की है। इस संशोधन से प्रत्येक किलोवाट‑घंटा की कीमत में लगभग चार पैसे की वृद्धि होगी, चाहे वह घरों की हो या व्यवसायिक उपयोग की।
यह अतिरिक्त शुल्क केवल एक महीने के लिए लागू रहेगा, उसके बाद पुनः समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि बढ़ती ईंधन लागत को प्रतिबिंबित करने और वर्तमान बाजार दरों के साथ तालमेल रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
उपभोक्ताओं को यह अतिरिक्त शुल्क उनके अगले बिजली बिल में दिखेगा, जो सितंबर माह का बिल होगा। बोर्ड ने ग्राहकों से ऊर्जा बचत करने का आग्रह किया है ताकि इस अल्पकालिक मूल्य वृद्धि का प्रभाव कम किया जा सके।
टैरिफ के अन्य हिस्सों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और यह वृद्धि सब्सिडी या बकाया भुगतान को प्रभावित नहीं करेगी।
यह अतिरिक्त शुल्क केवल एक महीने के लिए लागू रहेगा, उसके बाद पुनः समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि बढ़ती ईंधन लागत को प्रतिबिंबित करने और वर्तमान बाजार दरों के साथ तालमेल रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
उपभोक्ताओं को यह अतिरिक्त शुल्क उनके अगले बिजली बिल में दिखेगा, जो सितंबर माह का बिल होगा। बोर्ड ने ग्राहकों से ऊर्जा बचत करने का आग्रह किया है ताकि इस अल्पकालिक मूल्य वृद्धि का प्रभाव कम किया जा सके।
टैरिफ के अन्य हिस्सों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और यह वृद्धि सब्सिडी या बकाया भुगतान को प्रभावित नहीं करेगी।