📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendrasinghchauha…
राजनीति
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक, 14% कोटा बहाल
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 10 अक्टू. 2026, 08:45 AM
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मध्य प्रदेश के एक कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण को रोकते हुए 14% पुराने कोटा को फिर से लागू किया, इसे असंवैधानिक बताया गया।
मध्य प्रदेश के एक न्यायालय ने हाल ही में घोषित 27% ओबीसी आरक्षण को रोकने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत राज्य में लागू आरक्षण नीति फिर से पहले के 14% कोटा पर आ गई है।
कोर्ट ने यह निर्णय संविधानिक सीमा से अधिक आरक्षण के संभावित उल्लंघन के आधार पर सुनाया। विशेषज्ञों के अनुसार, कुल आरक्षण का प्रतिशत 50% से अधिक होने पर वह असंवैधानिक माना जाता है, और 27% का प्रस्ताव इस सीमा को पार करता है।
इस आदेश के कारण मध्य प्रदेश के सरकारी संस्थानों में प्रवेश और नियुक्तियों पर असर पड़ेगा। प्राधिकरणों को आदेश का पालन करते हुए कोटा में संशोधन करना होगा, जबकि मामला उच्च न्यायालय में आगे की सुनवाई के लिए भेजा जा सकता है।
कोर्ट ने यह निर्णय संविधानिक सीमा से अधिक आरक्षण के संभावित उल्लंघन के आधार पर सुनाया। विशेषज्ञों के अनुसार, कुल आरक्षण का प्रतिशत 50% से अधिक होने पर वह असंवैधानिक माना जाता है, और 27% का प्रस्ताव इस सीमा को पार करता है।
इस आदेश के कारण मध्य प्रदेश के सरकारी संस्थानों में प्रवेश और नियुक्तियों पर असर पड़ेगा। प्राधिकरणों को आदेश का पालन करते हुए कोटा में संशोधन करना होगा, जबकि मामला उच्च न्यायालय में आगे की सुनवाई के लिए भेजा जा सकता है।