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लाउडस्पीकर से प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने की मांग: एपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की
एशियाई मानवाधिकार आयोग (APCR) ने मस्जिदों के लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि लाउडस्पीकर का उपयोग लोगों को प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए उकसाने या रोकने के लिए न किया जाए।
एशियाई मानवाधिकार आयोग (APCR) ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में मांग की गई है कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल लोगों को किसी प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने या उसमें शामिल होने के लिए उकसाने हेतु न किया जाए।
वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन इस मामले में एपीसीआर की ओर से पैरवी कर रही हैं। यह याचिका इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण कानूनी बहस को जन्म दे सकती है कि सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग की क्या सीमाएं होनी चाहिए।
याचिका में विशेष रूप से मस्जिदों के इमामों द्वारा लाउडस्पीकर का उपयोग करके लोगों को किसी विशेष गतिविधि या प्रदर्शन में भाग लेने के लिए निर्देशित करने के कृत्यों पर चिंता व्यक्त की गई है। एपीसीआर का तर्क है कि इस तरह के उपयोग से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो सकता है।
वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन इस मामले में एपीसीआर की ओर से पैरवी कर रही हैं। यह याचिका इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण कानूनी बहस को जन्म दे सकती है कि सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग की क्या सीमाएं होनी चाहिए।
याचिका में विशेष रूप से मस्जिदों के इमामों द्वारा लाउडस्पीकर का उपयोग करके लोगों को किसी विशेष गतिविधि या प्रदर्शन में भाग लेने के लिए निर्देशित करने के कृत्यों पर चिंता व्यक्त की गई है। एपीसीआर का तर्क है कि इस तरह के उपयोग से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो सकता है।