📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / SpeakingArch
अपराध
उज्जैन में उधार के विवाद में रवि उर्फ शुभम सिसोदिया को उम्रकैद
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 04 अक्टू. 2026, 11:31 PM
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मध्य प्रदेश के न्यायालय ने रवि उर्फ शुभम सिसोदिया को उधार के विवाद में उज्जैन में हुई गोलीबारी के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई।
मध्य प्रदेश के न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य, चिकित्सीय रिपोर्ट और अभियोजन के तर्कों को मानते हुए रवि उर्फ शुभम सिसोदिया को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने उधार के पैसों के विवाद में पीछे से सिर पर गोली मारकर पीड़ित की हत्या की थी।
आज सुनाए गए फैसले में सिसोदिया को आजीवन कारावास की सजा दी गई, जो इस प्रकार के पूर्व नियोजित अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। चिकित्सीय रिपोर्ट में सिर के पीछे एक ही गोली के प्रवेश का प्रमाण मिला, जो अभियोजन के बयान के साथ मेल खाता है।
उज्जैन में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस सजा से यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय विवादों को हिंसा से सुलझाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सजायुक्त को तुरंत हिरासत में ले जाने का आदेश दिया गया, जबकि अपील की स्थिति के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई।
आज सुनाए गए फैसले में सिसोदिया को आजीवन कारावास की सजा दी गई, जो इस प्रकार के पूर्व नियोजित अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। चिकित्सीय रिपोर्ट में सिर के पीछे एक ही गोली के प्रवेश का प्रमाण मिला, जो अभियोजन के बयान के साथ मेल खाता है।
उज्जैन में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस सजा से यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय विवादों को हिंसा से सुलझाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सजायुक्त को तुरंत हिरासत में ले जाने का आदेश दिया गया, जबकि अपील की स्थिति के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई।