📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Arian Zwegers from Brussels, Belgium
अपराध
धार में जमीन विवाद में 13 पर आजीवन कारावास, मृतक के रिश्तेदार भी दंडित
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 01 अक्टू. 2026, 04:01 PM
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धार में जमीन के पुराने विवाद में हुई खूनी लड़ाई में मृतक के भाई‑परिजनों सहित 13 पर आजीवन कारावास और प्रत्येक को 52,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया।
मध्य प्रदेश के धार में चौथा अपर सत्र न्यायाधीश ने एक पुराने जमीन विवाद में हुई खूनी लड़ाई के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मृतक के भाई‑परिजनों सहित 13 आरोपी को हत्या और अन्य संबंधित अपराधों में दोषी ठहराया गया।
इस विवाद में जमीन के मालिक की मौत हुई, और अभियोजन पक्ष ने मृतक के बेटे व बहू की गवाही को मुख्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे न्यायालय को आरोपी की दोषसिद्धि में मदद मिली।
सभी 13 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक को 52,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। यह जुर्माना प्रत्येक आरोपी पर अलग‑अलग लागू किया गया है, जिससे दंडात्मक और निरोधक प्रभाव दोनों को सुदृढ़ किया गया।
कानूनी विश्लेषकों ने कहा कि यह फैसला जिले के लिए एक मील का पत्थर है, जो मध्य भारत में जमीन‑संबंधी हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत देता है।
यह न्यायिक निर्णय राज्य भर में समान संपत्ति‑विवादों में तेज़ और कड़ी सजा के लिए एक मिसाल स्थापित करने की संभावना रखता है।
इस विवाद में जमीन के मालिक की मौत हुई, और अभियोजन पक्ष ने मृतक के बेटे व बहू की गवाही को मुख्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे न्यायालय को आरोपी की दोषसिद्धि में मदद मिली।
सभी 13 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक को 52,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। यह जुर्माना प्रत्येक आरोपी पर अलग‑अलग लागू किया गया है, जिससे दंडात्मक और निरोधक प्रभाव दोनों को सुदृढ़ किया गया।
कानूनी विश्लेषकों ने कहा कि यह फैसला जिले के लिए एक मील का पत्थर है, जो मध्य भारत में जमीन‑संबंधी हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत देता है।
यह न्यायिक निर्णय राज्य भर में समान संपत्ति‑विवादों में तेज़ और कड़ी सजा के लिए एक मिसाल स्थापित करने की संभावना रखता है।