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08 नव. 2026•
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कुल्लू प्रशासन ने हिमाचल में दिवाली के पटाखे नियम जारी किए
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ganesh Mohan T
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कुल्लू प्रशासन ने हिमाचल में दिवाली के पटाखे नियम जारी किए

✍️ The Chenab Times 🗓 08 नव. 2026, 11:16 PM 👁 19
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कुल्लू जिला प्रशासन ने दिवाली के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग पर नई नियमावली जारी की, जिससे चोटों और प्रदूषण को रोका जा सके।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले ने आने वाले दिवाली उत्सव के लिए नई नियमावली जारी की है। इस दिशा‑निर्देश में अनुमत पटाखों के प्रकार, जलाने के समय‑सीमा और आवासीय क्षेत्रों में सुरक्षित दूरी का उल्लेख किया गया है।

विक्रेताओं को लाइसेंस दिखाते हुए केवल स्वीकृत कम शोर वाले पटाखे बेचने की अनिवार्यता है। प्रतिबंधित विस्फोटकों का उपयोग या निर्धारित समय के बाद पटाखे फोड़ने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

यह कदम दिवाली के दौरान बढ़ती चोटों और वायु प्रदूषण की चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। अधिकारियों ने नागरिकों से नियमों का पालन करने और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना स्थानीय पुलिस को देने का आग्रह किया है।

जांच के लिए बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में स्पॉट चेक किए जाएंगे, और सार्वजनिक प्रश्न व शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित की गई है।
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