📷 चित्र स्रोत: The Hindu (via NewsData)
सरकारी योजना
कोलकाता उच्च न्यायालय ने एसआईआर हटाने पर महिला को पि.डी.एस. लाभ रोकने से रोका
✍️ The Hindu
🗓 30 जुल. 2026, 11:40 PM
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कोलकाता उच्च न्यायालय ने एसआईआर हटाने के बाद एक महिला के पि.डी.एस. लाभ रोकने के आदेश को रोका, यह कहते हुए कि निर्वाचन पंजीकरण से हटाने का असर अन्य कल्याण योजनाओं पर नहीं होना चाहिए।
कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक महिला के पि.डी.एस. लाभ को रोकने के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसका नाम निर्वाचन पंजीकरण से हटाया गया था।
यह निर्णय तब आया जब पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईआर हटाने को पि.डी.एस. और Annapurna Bhandar योजना के लाभों से जोड़ने वाली सूचनाएँ जारी की थीं। न्यायालय ने माना कि मतदान पंजीकरण से हटाने का असर मतदान से असंबंधित कल्याण योजनाओं पर नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इसी विषय पर यह स्पष्ट किया है कि निर्वाचन पंजीकरण से हटाने को कल्याण लाभों से जोड़ना असंवैधानिक है। उच्च न्यायालय का यह आदेश उसी सिद्धांत के अनुरूप है।
इस रोक के बाद महिला को सब्सिडी वाले खाद्य अनाज और अन्य पि.डी.एस. सुविधाएँ फिर से मिलेंगी, और सरकार को अपनी सूचनाओं की समीक्षा करनी पड़ सकती है।
यह निर्णय तब आया जब पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईआर हटाने को पि.डी.एस. और Annapurna Bhandar योजना के लाभों से जोड़ने वाली सूचनाएँ जारी की थीं। न्यायालय ने माना कि मतदान पंजीकरण से हटाने का असर मतदान से असंबंधित कल्याण योजनाओं पर नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इसी विषय पर यह स्पष्ट किया है कि निर्वाचन पंजीकरण से हटाने को कल्याण लाभों से जोड़ना असंवैधानिक है। उच्च न्यायालय का यह आदेश उसी सिद्धांत के अनुरूप है।
इस रोक के बाद महिला को सब्सिडी वाले खाद्य अनाज और अन्य पि.डी.एस. सुविधाएँ फिर से मिलेंगी, और सरकार को अपनी सूचनाओं की समीक्षा करनी पड़ सकती है।