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05 नव. 2026•
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केरल हाई कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लाइसेंस रद्द करने का आदेश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Tarunsamanta
अपराध

केरल हाई कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लाइसेंस रद्द करने का आदेश

✍️ Mangalore Today 🗓 05 नव. 2026, 12:32 PM 👁 19
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केरल हाई कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के दोषियों के लाइसेंस रद्द करने का अधिकार प्रयोग किया, जिससे सड़क सुरक्षा को कड़ा किया जा सके।

केरल हाई कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के दोषियों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है। यह आदेश राज्य में शराब‑संबंधी सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

न्यायाधीशों ने कहा कि मौजूदा दंड दोहराव वाले अपराधियों को रोकने में पर्याप्त नहीं हैं और लाइसेंस रद्दीकरण एक कड़ा उपाय होगा। इस निर्णय से ट्रैफ़िक प्राधिकरण को दोषसिद्धि के बाद तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा।

क़ानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुरूप है और अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन सकता है। कोर्ट ने निचली अदालतों को यह भी निर्देश दिया है कि रद्दीकरण प्रक्रिया में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन हो और प्रभावित ड्राइवरों को अपील का अवसर मिले।

लाइसेंस रद्दीकरण की अवधि और पुनर्स्थापना की प्रक्रिया को राज्य परिवहन विभाग न्यायपालिका के साथ मिलकर तैयार करेगा। यह कदम केरल की शराब‑संबंधी ड्राइविंग के खिलाफ चल रही अभियान को मजबूत करेगा।
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