📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bimal K C from Cochin, India
स्थानीय
केरल हाई कोर्ट ने मुन्नार में भूमि अतिक्रमण रोकने के लिए एसटीएफ का गठन आदेशित किया
✍️ India Today
🗓 25 अक्टू. 2026, 03:02 AM
👁 15
केरल हाई कोर्ट ने मुन्नार में अवैध भूमि अतिक्रमण को रोकने के लिए एक विशेष टास्क‑फोर्स बनाने का आदेश दिया है।
केरल हाई कोर्ट ने इडुकी जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल मुन्नार में लगातार बढ़ते भूमि अतिक्रमण को रोकने के लिए एक विशेष टास्क‑फोर्स (एसटीएफ) बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस टीम को अवैध ढाँचे की पहचान, सत्यापन और हटाने के लिए केंद्रित कार्य करने का निर्देश दिया।
आदेश में कहा गया है कि एसटीएफ जिला प्रशासन की देखरेख में काम करेगा और पुलिस, वन और राजस्व विभागों के साथ समन्वय करेगा। इसका कार्य क्षेत्र सर्वेक्षण करना, अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी करना और प्रभावित क्षेत्रों को शीघ्र पुनर्स्थापित करना शामिल है।
यह कदम पर्यावरण संगठनों और स्थानीय निवासियों की बढ़ती चिंताओं के बाद उठाया गया है, जो कहते हैं कि अनियंत्रित अतिक्रमण से मुन्नार की नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यटन पर असर पड़ रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है।
सभी संबंधित पक्षों से एसटीएफ के साथ पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की गई है, जो आने वाले हफ्तों में कार्य शुरू करके आगे के अवैध अतिक्रमण को रोकने और मुन्नार की प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करने का लक्ष्य रखेगा।
आदेश में कहा गया है कि एसटीएफ जिला प्रशासन की देखरेख में काम करेगा और पुलिस, वन और राजस्व विभागों के साथ समन्वय करेगा। इसका कार्य क्षेत्र सर्वेक्षण करना, अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी करना और प्रभावित क्षेत्रों को शीघ्र पुनर्स्थापित करना शामिल है।
यह कदम पर्यावरण संगठनों और स्थानीय निवासियों की बढ़ती चिंताओं के बाद उठाया गया है, जो कहते हैं कि अनियंत्रित अतिक्रमण से मुन्नार की नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यटन पर असर पड़ रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है।
सभी संबंधित पक्षों से एसटीएफ के साथ पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की गई है, जो आने वाले हफ्तों में कार्य शुरू करके आगे के अवैध अतिक्रमण को रोकने और मुन्नार की प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करने का लक्ष्य रखेगा।