📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Augustus Binu/ www.dreamsparrow.net/ facebook
अपराध
केरल हाई कोर्ट ने 10 सितंबर तक 3 नई एनडीपीएस अदालतों की स्थापना का आदेश
✍️ Live Law
🗓 21 अग. 2026, 04:39 PM
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केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 10 सितंबर तक तीन नई नशीली दवाओं की अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया, ताकि लंबित मामलों की संख्या घटे।
थिरुवनंतपुरम में स्थित केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें राज्य को तीन नई एनडीपीएस (नशीली दवाओं और मनोविकार पदार्थों) अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया गया। यह कदम नशीली दवाओं के मामलों में बढ़ती पेंडेंसी को कम करने के लिए उठाया गया है।
कोर्ट ने कहा कि नई अदालतें 10 सितंबर तक चालू होनी चाहिए। वर्तमान में मामलों की अधिकता न्यायिक प्रक्रिया को धीमा कर रही है और नशीली दवाओं के अपराधों के प्रसार को बढ़ावा दे रही है।
राज्य सरकार को आवश्यक संसाधनों—जज, स्टाफ और कोर्टरूम सुविधाओं—का आवंटन करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालतों को कार्यशील बनाने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि वे इस निर्देश का पालन करने के लिए प्रक्रिया को तेज करेंगे।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम मामलों की निपटान दर को सुधार सकता है और नशीली दवाओं से जुड़े मुकदमों से जूझ रहे अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सकता है।
कोर्ट ने कहा कि नई अदालतें 10 सितंबर तक चालू होनी चाहिए। वर्तमान में मामलों की अधिकता न्यायिक प्रक्रिया को धीमा कर रही है और नशीली दवाओं के अपराधों के प्रसार को बढ़ावा दे रही है।
राज्य सरकार को आवश्यक संसाधनों—जज, स्टाफ और कोर्टरूम सुविधाओं—का आवंटन करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालतों को कार्यशील बनाने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि वे इस निर्देश का पालन करने के लिए प्रक्रिया को तेज करेंगे।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम मामलों की निपटान दर को सुधार सकता है और नशीली दवाओं से जुड़े मुकदमों से जूझ रहे अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सकता है।