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शिक्षा
केरल एचसी ने केपीएससी से 58‑मार्क मूल्यांकन त्रुटि पर स्पष्टीकरण मांगा
✍️ Mid-Day
🗓 05 अक्टू. 2026, 08:32 PM
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केरल उच्च न्यायालय ने केपीएससी से हालिया प्लानिंग बोर्ड परीक्षा में 58‑मार्क मूल्यांकन त्रुटि पर स्पष्टीकरण मांगा है।
केरल उच्च न्यायालय ने केपीएससी को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें हालिया प्लानिंग बोर्ड परीक्षा में 58‑मार्क मूल्यांकन त्रुटि के बारे में स्पष्टीकरण माँगा गया है। न्यायालय के आदेश में अंकन प्रक्रिया की सटीकता पर चिंता जताई गई है और यह स्पष्ट किया गया है कि त्रुटि कैसे पहचानी गई और सुधारी गई। केपीएससी के अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय के प्रश्न का उत्तर दें। यह मामला राज्य‑चालित परीक्षाओं में पारदर्शी और त्रुटिरहित मूल्यांकन प्रक्रियाओं के महत्व को रेखांकित करता है।