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शिक्षा
कोल्हापुर उच्च न्यायालय ने ड्राफ्ट एंटी‑रैगिंग बिल के कार्यान्वयन का आदेश दिया
✍️ Telangana Today
🗓 02 अग. 2026, 06:37 PM
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कोल्हापुर उच्च न्यायालय ने ड्राफ्ट एंटी‑रैगिंग बिल के कार्यान्वयन का आदेश दिया, ताकि परिसर में उत्पीड़न को रोका जा सके और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
कोल्हापुर उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में राज्य सरकार से ड्राफ्ट एंटी‑रैगिंग बिल के कार्यान्वयन के लिए निर्देश दिया। यह आदेश परिसर में उत्पीड़न के बढ़ते मामलों और एंटी‑रैगिंग उपायों के सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता के मद्देनज़र दिया गया है।
न्यायालय ने बताया कि बिल की प्रावधानों को शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से बचाया जा सके। इसके अलावा, सभी शैक्षणिक संस्थानों को एंटी‑रैगिंग समिति और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया।
यह निर्णय पूरे राज्य के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मौजूदा एंटी‑रैगिंग कानूनों को मजबूत करेगा और स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करेगा।
न्यायालय ने बताया कि बिल की प्रावधानों को शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से बचाया जा सके। इसके अलावा, सभी शैक्षणिक संस्थानों को एंटी‑रैगिंग समिति और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया।
यह निर्णय पूरे राज्य के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मौजूदा एंटी‑रैगिंग कानूनों को मजबूत करेगा और स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करेगा।