📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sathish kalathil
अपराध
लक्ष्मी प्रिया, पति, महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ FIR का केरल कोर्ट का आदेश
✍️ The Times of India
🗓 06 जुल. 2026, 06:01 AM
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केरल की एक अदालत ने मलयालम अभिनेत्री लक्ष्मी प्रिया, उनके पति और एक महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश अंशिबा हसन द्वारा दायर शिकायत के आधार पर आया है।
केरल की एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मलयालम की जानी-मानी अभिनेत्री लक्ष्मी प्रिया और उनके पति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है। इस आदेश में एक महिला पुलिसकर्मी का नाम भी शामिल है।
अदालत का यह फैसला अंशिबा हसन नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत के बाद आया है। FIR दर्ज कराने के पीछे के आरोपों का विशिष्ट विवरण प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने नहीं आया है।
यह कानूनी कदम अदालत द्वारा नामित व्यक्तियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है।
अदालत का यह फैसला अंशिबा हसन नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत के बाद आया है। FIR दर्ज कराने के पीछे के आरोपों का विशिष्ट विवरण प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने नहीं आया है।
यह कानूनी कदम अदालत द्वारा नामित व्यक्तियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है।