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राजनीति
केरल के सीएम पिनरायि विजयन ने कहा हाई कोर्ट ने बिना सुनवाई के FIR दाखिल करने का आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय
✍️ Hindustan Times
🗓 21 अक्टू. 2026, 10:38 AM
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केरल के मुख्यमंत्री पिनरायि विजयन ने कहा कि हाई कोर्ट ने बिना सुनवाई के FIR दर्ज करने का आदेश दिया। उनका याचिका बुधवार को जॉयमाल्या बागची और वी मोहन न्यायाधीशों के अवकाश बेंच के सामने सुनी जाएगी।
केरल के मुख्यमंत्री पिनरायि विजयन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केरल हाई कोर्ट का वह आदेश, जिसमें FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया, बिना उनकी सुनवाई के जारी किया गया था। उन्होंने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया।
मुख्यमंत्री की याचिका को अवकाश बेंच में न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और वी मोहन के सामने रखा गया है। बेंच ने इस मामले को बुधवार को सुनने का समय निर्धारित किया है, जिसके बाद याचिका के मुद्दों पर निर्णय दिया जाएगा।
यह विवाद हाई कोर्ट के उस आदेश से उत्पन्न हुआ है, जिसे राज्य सरकार ने बिना पक्ष सुनाए जारी होने का आरोप लगाया है। FIR के कारण बनी मूल घटना के बारे में अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है, पर यह मामला राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच प्रक्रिया संबंधी मतभेद को उजागर करता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से भविष्य में समान परिस्थितियों में FIR दर्ज करने के लिए आवश्यक सुनवाई के मानदंड स्पष्ट हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान कर सकती है।
मुख्यमंत्री की याचिका को अवकाश बेंच में न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और वी मोहन के सामने रखा गया है। बेंच ने इस मामले को बुधवार को सुनने का समय निर्धारित किया है, जिसके बाद याचिका के मुद्दों पर निर्णय दिया जाएगा।
यह विवाद हाई कोर्ट के उस आदेश से उत्पन्न हुआ है, जिसे राज्य सरकार ने बिना पक्ष सुनाए जारी होने का आरोप लगाया है। FIR के कारण बनी मूल घटना के बारे में अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है, पर यह मामला राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच प्रक्रिया संबंधी मतभेद को उजागर करता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से भविष्य में समान परिस्थितियों में FIR दर्ज करने के लिए आवश्यक सुनवाई के मानदंड स्पष्ट हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान कर सकती है।