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18 सित. 2026
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केरल बाल अधिकार पैनल ने लिंग‑समावेशी स्कूल नियम लाए, लड़कों के बालों की लंबाई पर दंड रोकता
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Hiart
शिक्षा

केरल बाल अधिकार पैनल ने लिंग‑समावेशी स्कूल नियम लाए, लड़कों के बालों की लंबाई पर दंड रोकता

✍️ Hindustan Times 🗓 18 सित. 2026, 02:46 AM 👁 10
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केरल राज्य बाल अधिकार पैनल ने शिक्षा विभाग से लिंग‑समावेशी नीतियों को अपनाने की मांग की और लड़कों के बालों की लंबाई के आधार पर स्कूलों को दंडित करने पर रोक लगाई।

केरल राज्य बाल अधिकार पैनल ने इस सप्ताह एक बैठक में स्कूल नियमों को लिंग‑समावेशी बनाने के लिए सिफ़ारिशें पेश कीं। पैनल ने बताया कि मौजूदा ड्रेस‑कोड और ग्रूमिंग नियम अक्सर लड़कों को बालों की लंबाई के आधार पर लक्षित करते हैं, जिससे भेदभावपूर्ण माहौल बनता है।
पैनल ने राज्य शिक्षा विभाग से अनुरोध किया कि वह ऐसी नीतियों को संशोधित करे जो किसी भी लिंग को दिखावे के मानकों पर एकतरफ़ा न रखे। विशेष रूप से, स्कूलों को लड़कों के छोटे बालों के कारण दंडित करने से रोकने का निर्देश दिया गया, क्योंकि यह संविधान के समानता अधिकार का उल्लंघन है।
शिक्षा अधिकारियों को अगले महीने के भीतर संशोधित दिशानिर्देश तैयार कर सभी सार्वजनिक और निजी स्कूलों में लागू करने के लिए भेजने का कहा गया है। पैनल इन नियमों के पालन की निगरानी करेगा और कार्यान्वयन की प्रगति पर सरकार को रिपोर्ट देगा।
माता‑पिता‑शिक्षक संघ सहित कई हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया, यह कहते हुए कि यह समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है।
पैनल की सिफ़ारिशें आगामी राज्य शिक्षा परिषद की बैठक में प्रस्तुत की जाएँगी, जहाँ अंतिम मंजूरी के लिए चर्चा होगी।
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