📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
अपराध
कोर्ट ने कहा: दुर्घटना मामलों में लाइसेंस न होने पर 'पे एंड रिकवर' नियम लागू नहीं
✍️ The Times of India
🗓 04 अग. 2026, 09:37 AM
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना मामलों में, यदि आरोपी के पास वैध लाइसेंस नहीं है, तो 'पे एंड रिकवर' नियम लागू नहीं होता।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 'पे एंड रिकवर' नियम, जो आरोपी को पीड़ित को मुआवजा देने और फिर अदालत से राशि वापस लेने की अनुमति देता है, तब लागू नहीं होता जब आरोपी के पास वैध लाइसेंस नहीं होता। यह निर्णय एक याचिका के बाद दिया गया, जिसमें अनलाइसेंस्ड व्यक्तियों पर इस नियम की लागूता पर सवाल उठाया गया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह नियम लाइसेंस प्राप्त पेशेवरों, जैसे ड्राइवर या मैकेनिक, के लिए है और सभी दुर्घटना दावों पर एक सर्वव्यापी समाधान नहीं है। यह निर्णय कर्नाटक में बीमा कंपनियों और कानूनी पेशेवरों के दावे निपटान के तरीके को प्रभावित करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि अनलाइसेंस्ड पक्ष इस नियम पर भरोसा करके ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते। न्यायालय ने सभी पक्षों को उचित कानूनी सलाह लेने और दुर्घटना पैदा कर सकने वाली गतिविधियों में संलग्न होने से पहले सभी आवश्यक लाइसेंसों की पुष्टि करने का भी आग्रह किया।