📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
राजनीति
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज किया
✍️ News18
🗓 08 नव. 2026, 10:04 AM
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक पर लगाए गए ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों को सबूतों की कमी के कारण खारिज कर दिया।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसी द्वारा दायर कांग्रेस विधायक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने प्रारम्भिक स्तर पर भी पर्याप्त सबूत नहीं प्रस्तुत किए, जिससे सभी आरोपों को निरस्त किया गया।
ईडी ने यह केस इस आधार पर दायर किया था कि विधायक ने आर्थिक लेन‑देनों के माध्यम से अवैध धन प्राप्त किया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन है। कोर्ट ने तथ्यों की जाँच के बाद पाया कि आरोपों को सिद्ध करने के लिये आवश्यक प्रमाण नहीं हैं।
इस फैसले से विधायक के ऊपर लगा कानूनी अंधेरा हट गया है और वह बिना किसी आपराधिक केस के अपने कार्यभार को जारी रख सकते हैं। विधि विशेषज्ञों ने कहा कि यह निर्णय प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दायर आर्थिक अपराध मामलों में ठोस सबूतों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
न्यायालय का यह कदम यह भी दर्शाता है कि आर्थिक अपराधों की जांच में न्यायिक समीक्षा आवश्यक है, ताकि केवल अनुमान पर नहीं बल्कि ठोस साक्ष्य पर ही मुकदमे चलाए जाएँ।
ईडी ने यह केस इस आधार पर दायर किया था कि विधायक ने आर्थिक लेन‑देनों के माध्यम से अवैध धन प्राप्त किया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन है। कोर्ट ने तथ्यों की जाँच के बाद पाया कि आरोपों को सिद्ध करने के लिये आवश्यक प्रमाण नहीं हैं।
इस फैसले से विधायक के ऊपर लगा कानूनी अंधेरा हट गया है और वह बिना किसी आपराधिक केस के अपने कार्यभार को जारी रख सकते हैं। विधि विशेषज्ञों ने कहा कि यह निर्णय प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दायर आर्थिक अपराध मामलों में ठोस सबूतों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
न्यायालय का यह कदम यह भी दर्शाता है कि आर्थिक अपराधों की जांच में न्यायिक समीक्षा आवश्यक है, ताकि केवल अनुमान पर नहीं बल्कि ठोस साक्ष्य पर ही मुकदमे चलाए जाएँ।