📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
राजनीति
कर्नाटक HC ने SEC को पंचायत चुनाव कराने का निर्देश, वार्ड विभाजन व आरक्षण पूर्ण
✍️ Bar and Bench
🗓 12 सित. 2026, 12:48 PM
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव करवाने का आदेश दिया, क्योंकि राज्य सरकार ने बताया कि वार्ड विभाजन और आरक्षण तय हो चुके हैं।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक बेंच के रूप में आदेश दिया कि राज्य चुनाव आयोग (SEC) पंचायत चुनावों को आगे बढ़ाए।
यह आदेश राज्य सरकार के इस बयान के बाद आया कि वार्ड निर्माण और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारण पूरा हो चुका है।
इन प्रक्रियात्मक शर्तों के पूरा होने के कारण न्यायालय ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों को टालने का कोई कानूनी कारण नहीं है और SEC को चुनावी कैलेंडर के अनुसार समय निर्धारित करके मतदान करवाना चाहिए।
यह फैसला आगामी वर्ष में होने वाले ग्राम और तालुका स्तर के चुनावों को साकार करने की राह खोलता है, जिससे कर्नाटक भर में स्थानीय प्रशासन का स्वरूप तय होगा।
यह आदेश राज्य सरकार के इस बयान के बाद आया कि वार्ड निर्माण और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारण पूरा हो चुका है।
इन प्रक्रियात्मक शर्तों के पूरा होने के कारण न्यायालय ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों को टालने का कोई कानूनी कारण नहीं है और SEC को चुनावी कैलेंडर के अनुसार समय निर्धारित करके मतदान करवाना चाहिए।
यह फैसला आगामी वर्ष में होने वाले ग्राम और तालुका स्तर के चुनावों को साकार करने की राह खोलता है, जिससे कर्नाटक भर में स्थानीय प्रशासन का स्वरूप तय होगा।