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07 अग. 2026
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कर्नाटक उच्च न्यायालय: विवाह में रुचि कम होना तलाक का आधार नहीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
देश

कर्नाटक उच्च न्यायालय: विवाह में रुचि कम होना तलाक का आधार नहीं

✍️ The Economic Times 🗓 07 अग. 2026, 12:32 AM 👁 8
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि विवाह में रुचि कम होना हिंदू कानून के तहत तलाक का वैध आधार नहीं है। यह फैसला इस मामले में न्यायालय के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिंदू कानून के तहत तलाक से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय के अनुसार, विवाह में रुचि कम होना तलाक का वैध कारण नहीं है। यह निर्णय हिंदू कानून के तहत तलाक के कानूनी आधारों को समझने के महत्व पर जोर देता है। न्यायालय के फैसले का भविष्य में इसी तरह के मामलों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यायालय का निर्णय हिंदू कानून के सिद्धांतों पर आधारित है, जो भारत में हिंदुओं के विवाह और तलाक को नियंत्रित करता है।
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