📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
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कर्नाटक उच्च न्यायालय: रुचि की कमी के लिए तलाक नहीं
✍️ economictimes.com
🗓 07 अग. 2026, 04:22 AM
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया है कि विवाह में रुचि की कमी हिंदू कानून के तहत तलाक का वैध आधार नहीं है। यह फैसला वैवाहिक विवादों पर अदालत के रुख को दर्शाता है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिंदू कानून के तहत तलाक से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत के अनुसार, विवाह में रुचि की कमी तलाक का वैध कारण नहीं है। यह निर्णय हिंदू कानून के तहत तलाक के कानूनी आधारों को समझने के महत्व पर जोर देता है। अदालत के फैसले का भविष्य में इसी तरह के मामलों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह फैसला जोड़ों को तलाक की मांग से पहले सुलह के सभी तरीकों का पता लगाने की आवश्यकता पर जोर देता है। अदालत का रुख स्पष्ट है: केवल रुचि की कमी तलाक के लिए पर्याप्त नहीं है।