🔥 ट्रेंडिंग युवा प्रदर्शन ने दिखाया भारत की अगली प... सुप्रीम कोर्ट ने भारत की पैदल चलने की... भारत के बल्लेबाज सिंगापुर के खिलाफ टेस... दक्षिण अफ़्रीका में भारत महिला टीम के... महिला एशिया कप 28 अगस्त को दुबई में शु... केबीसी सीजन 18 में 25+ ब्रांड्स ने किय...
07 अग. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
कर्नाटक उच्च न्यायालय: रुचि की कमी के लिए तलाक नहीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
देश

कर्नाटक उच्च न्यायालय: रुचि की कमी के लिए तलाक नहीं

✍️ economictimes.com 🗓 07 अग. 2026, 04:22 AM 👁 7
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया है कि विवाह में रुचि की कमी हिंदू कानून के तहत तलाक का वैध आधार नहीं है। यह फैसला वैवाहिक विवादों पर अदालत के रुख को दर्शाता है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिंदू कानून के तहत तलाक से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत के अनुसार, विवाह में रुचि की कमी तलाक का वैध कारण नहीं है। यह निर्णय हिंदू कानून के तहत तलाक के कानूनी आधारों को समझने के महत्व पर जोर देता है। अदालत के फैसले का भविष्य में इसी तरह के मामलों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह फैसला जोड़ों को तलाक की मांग से पहले सुलह के सभी तरीकों का पता लगाने की आवश्यकता पर जोर देता है। अदालत का रुख स्पष्ट है: केवल रुचि की कमी तलाक के लिए पर्याप्त नहीं है।
📲Get App